आवश्यक सामग्रियों की दुकाने खुलने का समय निर्धारित

उज्जैन 25 मार्च । कलेक्टर   श्री  शशांक  मिश्र  के  निर्देश  पर अतिरिक्त जिलाधिकारी श्री आरपी तिवारी ने एक आदेश जारी कर उज्जैन शहर में कर्फ्यू के दौरान तथा उज्जैन जिले के अन्य कस्बों में लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलने का समय निर्धारित कर दिया है ।निर्धारित  किये  गए समय के अनुसार खाद्य सामग्री ,ग्रॉसरी ,सब्जी एवं फल की दुकानें प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुली रहेगी ।दूध डेयरी एवं मिल्क पार्लर प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक तथा शाम 6:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी पंप खुलने तथा एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी का समय प्रातः 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक का निर्धारित किया गया है ।  दवाइयों  की  दुकान  निरंतर खुली  रहेगी । इसी तरह उपभोक्ता सामग्रियों की होम डिलीवरी के लिए अधिकृत व्यक्ति विक्रेता जिन्हें परिचय पत्र जारी किए गए हैं उपभोक्ताओं को निर्धारित समय में सामग्री उपलब्ध करवाएंगे ।समाचार पत्रों के वितरण हेतु हाकर्स  के लिए प्रातः  एवम  सायं 5:00 से 7:00 तक का समय निर्धारित किया गया है ।उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।