परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहनों के चालक एवं वाहनों को पास जारी करने के लिये टीम गठित

उज्जैन 25 मार्च। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ.आरपी तिवारी ने आवश्यक वस्तुओं के परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहनों के चालक एवं वाहनों हेतु पास जारी करने के लिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम गठित की है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के चलते उज्जैन जिले के उपभोक्ताओं को दवाईयां, खाद्य सामग्री अर्थात ग्रॉसरी, पेयजल, सब्जी, दूध, फल, पशु आहार, एलपीजी गैस सिलेण्डर आदि की होम डिलेवरी के लिये जिन व्यक्तियों को उक्त वस्तुओं के दुकानदारों द्वारा अधिकृत किया गया है, उन्हें होम डिलेवरी कार्य हेतु आवागमन के लिये पास जारी करना तथा इन सामग्रियों के उत्पादन, प्रसंस्करण, संग्रहण जैसे कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस एवं परिवहन, टेलीकॉम, इंटरनेट, ब्रॉडकास्ट केबल सेवाएं, कैपिटल एवं डेड मार्केट जिन्हें सेबी ने नोटिफाई किया हो, ई-कॉमर्स डिलेवरी हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहन एवं वाहन चालकों के लिये पास जारी किये जायेंगे। इसके लिये टीम गठित की गई है। टीम में डिप्टी कलेक्टर श्री आशुतोष गोस्वामी (मो.नं.- 7879153006) रहेंगे। इसी क्रम में जिला खाद्य नियंत्रक श्री एमएल मारू (मो.नं.- 9009512393), खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बीएस देवलिया (मो.नं.- 9827380011), श्री बसंतदत्त शर्मा (मो.नं.- 7000534118), कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी श्री एनएस मुवेल (मो.नं.- 9893888566), समद खान (मो.नं.- 8889626633), सहायक ग्रेड-3 श्री नवीन तेजनकर (मो.नं.- 9981846202), श्री विकास त्रिवेदी (मो.नं.- 9752453871), श्री रोहत गोठवाल (मो.नं.- 8839904008), श्री चित्रेश वाघे (मो.नं.- 9039993828), श्री प्रतीक व्यास (मो.नं.- 7000363407), स्टेनो टाइपिस्ट श्री धर्मेन्द्र कुशवाह (मो.नं.- 9584938352), श्री पलाश राठौर (मो.नं.- 9752186372) एवं श्री संतोष वाघेला (मो.नं.- 9977024076) रहेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।