उज्जैन: नगर पालिक निगम द्वारा प्रतिवर्ष संपत्ति कर में जो छूट प्रदान की जाती है, लॉक डाउन के चलते अधिकांश करदाता इस छूट का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहने के चलते आयुक्त श्री ऋषि गर्ग ने छूट की अवधि में परिवर्तन किया है ताकि अधिकाधिक करदाताओं को इसका लाभ दिलाया जा सके।
आयुक्त द्वारा आदेशित छूट की अवधि एवं रिबेट दर निम्नानुसार है जिसका लाभ करदाता प्राप्त कर सकते हैं:
1. वित्तीय वर्ष 2020-21 के अग्रिम जमा किये जाने पर 31 जूलाई 2020 तक 6%
2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के अग्रिम जमा किये जाने पर 01 से 31 अगस्त 2020 तक 5%
3. वित्तीय वर्ष 2020-21 के अग्रिम जमा किये जाने पर 01 से 30 सितम्बर 2020 तक 4%
करदाता ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत भी कर जमा करते हुए इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
संपत्ति कर छूट की अवधि में परिवर्तन