आयुक्त ने की श्री नरेश जैन एवं श्री संजय खुजनेरी की सेवा समाप्त

उज्जैन: श्री नरेश जैन, सहायक उपयंत्री (भवन), शिल्पज्ञ शाखा, श्री संजय खुजनेरी प्रभारी उपयंत्री (मूल पद श्रमिक) शिल्पज्ञ शाखा नगर निगम उज्जैन के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में कदाचरण, अनियमितता आदि से संबंधित समाचार प्रकाशित हुआ था जिसे गंभिरता से लेते हुए आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल द्वारा प्रकरण में प्रारभिक जांच किये जाने हेतु समिति गठित की गई थी।
समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं तथा कलेक्टर जिला उज्जैन द्वारा गठित जांच समिति द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण परीक्षण उपरांत कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री नरेश जैन द्वारा वार्ड क्रं. 25 में आर.सी.सी. नाली निर्माण में गंभीर अनियमितता/त्रुटिया की जाने तथा उपरोक्त  निर्माण कार्य की नाप पुस्तिका प्रमाणित न होकर प्रकरण में बिना टेस्ट रिपोर्ट के बिल प्रस्तुत किये जाने संबधी तकनीकी त्रुटि, निर्माण कार्य बिना सुपरविजन के तथा स्वीकृत एस्टीमेट/स्फेसीफिकेशन के आधार पर न होकर अनियमित तरीके से किये जाने एवं उक्त नाली निर्माण संबंधी कार्य के मूल्यांकन में कार्य काफी कमी पायी गई इसी के साथ ही श्री नरेश जैन एवं श्री संजय खुजनेरी द्वारा की गई अनाधिकृत अनुपस्थिति भी अनुशासनहिनता की श्रेणी पाई गई है।  
  उपरोक्त दोनो कर्मचारियों को उक्त कृत्य म.प्र. नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा की शर्ते) नियम 2000 नियम 13 (सेवा की अन्य शर्ते) के उपनियम (2) अतर्गत म.प्र सिविल सेवा आचरण नियम 2, 3 तथा    7 के तहत शासकीय कर्मचारियों की सेवा आचरण नियमों के विपरीत आचरण होने से श्री नरेश जैन, सहायक उपयंत्री (भवन), शिल्पज्ञ शाखा को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम  9 (1) (क) के तहत्  आयुक्त द्वारा निलबित किया जाकर निगम मुख्यालय शिल्पज्ञ शाखा में अटैच किया गया था।
थाना चिंतामण, उज्जैन में श्री नरेश जैन एंव श्री संजय खुजनेरी के विरूद्ध अपराध क्र. 37/2020 पंजीबद्ध होकर विवेचनाधीन होने से संबंधित का कृत्य कर्मचारी सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत होना स्पष्ट परिलक्षित होता है तथा श्री जैन की म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-6-3/2000/3/एक, दिनांक 2.2.2000 अनुसार निरंतर अनाधिकृत अनुपस्थिति नियम 27 पेंशन नियम, 1976 सहपठित मूलभूत नियम 17-ए के अधीन सभी उद्देश्यों के लिये सेवा में व्यवधान होने एवं विभागीय जांच कार्यवाही में पूर्णतः दोषी पाए जाने से उक्त दोनो कर्मचारी के विरूद्ध आरोप सिद्ध होने की स्थिति में आयुक्त  श्री सिंघल द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 58 (1) के चरण (एक) एवं (दो) अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, स्थानीय शासन विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3472/18-1/88, भोपाल दिनांक     26.10.88 के तहत् नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होने से मप्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (आठ) के तहत् श्री नरेश जैन, सहायक उपयंत्री (भवन), शिल्पज्ञ शाखा (निलंबित), एवं श्री संजय खुजनेरी प्रभारी उपयंत्री (मूल पद श्रमिक) शिल्पज्ञ शाखा (निलंबित) नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा की गई उक्त लापरवाही, अनुशासनहीनता, अनियमतता. कदाचरण एवं दण्डनीय अपराध के लिये उक्त दोनो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक करते हुए सेवाएं समाप्त की गई।


आयुक्त द्वारा वार्ड क्रमांक 04 में सफाई व्यवस्था कार्य का अवलोकन किया गया

उज्जैन: शनिवार को आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल द्वारा वार्ड क्रमांक 04 अन्तर्गत संजीव नगर, राजीव नगर, अतिरिक्त विश्व बैंक काॅलोनी, कानीपुरा रोड़ स्थित कालोनीयो मे भ्रमण करते हुए सफाई व्यवस्था कार्य का जायजा लिया। गांधी नगर मे क्षेत्रीय रहवासियों से निगम द्वारा की जा रही सफाई कार्य का फिडबैग लिया गया रहवासियों द्वारा बताया गया कि छोटी गलियों मे कचरा कलेक्शन वाहन नही आ पाते है साथ ही कचरा गाड़ी गली के बाहर ज्यादा समय तक नही रूकती है जिसके कारण कुछ घरो से कचरा नही दिया जा पाता है। आयुक्त द्वारा उक्त विषय को संज्ञान मे लेते हुए ग्लोबल कंपनी के सुपरवाईजर को निर्देशित किया कि कचरा कलेक्शन वाहन को चिन्हीत स्थल पर कुछ देर रोकते हुए प्रत्येक घर से कचरा संग्रहण किया जाए जिससे नागरिको को किसी प्रकार की समस्या ना आए एवं कचरा भी संग्रहीत हो सके।
निरीक्षण के दौरान देखने मे आया कि कुछ लोगो अपने घर के बाहर की सफाई करके कचरा नालीयों मे ही डाल देते है, आपके द्वारा महिला को समझाईश दी गई कि जिस तरह घर मे निकलने वाले कचरे को आप लोग अलग अलग डस्टबिन में संग्रहित करते हुए कचरा वहनो मे डालते है ठिक उसी प्रकार घर के बाहर की सफाई करते समय कचरा नालीयों मे ना फेंकते हुए गाडियों मे ही डाले जिससे नालीया भी साफ रहेगी एवं पानी की निकासी भी होती रहेगी।
अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी में खुले नाले मैदानों एवं प्लॉटों पर दलेल लगाते हुए सफाई की जाए साथ ही कुछ नाले ऐसे हैं जिनमें अभी भी क्षेत्र के रहवासियों द्वारा कचरा फेंका जाता है इसलिए नाले के आसपास जाली लगवाई जाए जिससे उसमे कचरा ना फेंका जा सके साथ ही खुले मैदानों में आई.ई.सी. टीम के सदस्य सतत् निगरानी करते हुए मॉनिटरिंग करेंगे यदि रहवासीयों द्वारा कचरा फेंका जा रहा है तो उन्हें समझाईश दें कि कचरा खुले क्षेत्रों में ना फेंके, कचरा कलेक्शन वाहनों में ही डाले।
क्षैत्र में दोने पत्तल बनाने वालों की संख्या भी अधिक है प्रायः इन लोगों द्वारा दोने पत्तल की कटिंग खुले क्षेत्र में फेंकते हुए कचरे को जला दिया जाता है जिसके कारण क्षैत्र में गंदगी पसरी रहती है आयुक्त द्वारा संबंधित कार्य करने वालों को सख्त हिदायत दी कि कटिंग से निकलने वाले कचरे को कलेक्शन वाहनों में ही डालें इधर-उधर खुले क्षैत्र में ना फेंके अगर फेंकते पाए गए तो चालानी कार्यवाही की जाएगी साथ ही मशीन भी जप्त कर ली जाऐगी।
निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त श्री आर.पी. मिश्रा, स्वास्थ्य उपायुक्त श्री संजेश गुप्ता, जनसंपर्क अधिकारी श्री प्रदीप सेन, वार्ड नोडल श्री हर्ष जैन, स्वास्थ्य निरीक्षक श्री पी. एस. दुबे उपस्थित रहे।


डिजीटल पोस मशीन द्वारा भी अब आसानी से कर वसूली की जा सकेगी - 

आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल

 डिजीटल पोस मशीन का प्रशिक्षण सम्पन्न

उज्जैन: एचडीएफसी बैंक द्वारा नगर निगम के सम्पत्ति कर, जलकर, स्पाट फाईन, बाजार वसूली हेतु डिजीटल पोस मशीन की टेªनिंग शनिवार को नगर निगम परिषद हाॅल में समस्त झोनो के कर वसूली का कार्य करने वाले निरीक्षको को दी गई। आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल द्वारा प्रशिक्षण कार्य में सभी निरीक्षकों से कहा कि डिजीटल पोस मशीन एवं झोन कार्यालय के माध्यम से संपत्ति एवं जल कर की वसूली शत-प्रतिशत करना ही मुख्य लक्ष्य रखा जाए। जिन करदाताओं द्वारा बकाया ‘कर’ जमा नही किया जा रहा है उन्हे नोटिस जारी करें यदि नोटिस जारी किये जाने के बाद भी कर जमा नही किया जाए तो संम्पत्ति कुर्की की कार्यवाही करें। इस नवीन डिजीटल पोस मशीन के द्वारा करदाताओं से सुगमता पुर्वक डेबिड कार्ड, क्रेडीड कार्ड, नगद एवं चैक के माध्यम से भी कर जमा किया जा सकता है।
पोस मशीन की एक मुख्य सुविधा यह भी है कि बकाया कर की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है करदाता द्वारा कब तक का बकाया कर जमा नही किया गया है साथ ही एसएमएस के माध्यम से सूचना मिल जाएगी की आपका वर्तमान तक का कर जमा हो गया है अथवा नही, तथा अगला कर जमा करने का अर्लट भी मिल जाऐगा।
प्रशिक्षण में अपर आयुक्त श्री आर.पी मिश्रा, सहायक आयुक्त श्री तेजकरण गुनावदीया, जनसंपर्क अधिकारी श्री प्रदीप सेन, एचडीएफसी ब्रांच मैनेजर श्री योगेश पाठक, क्लस्टर हैड श्री कपिल बदलानी आदि उपस्थित रहे।
 


नामांकन विलम्ब सरचार्ज (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर तक दी जा रही है विशेष छूट

नागरिक अपनी सम्पत्ति का नामांकन कराकर छूट का लाभ प्राप्त करें - 

आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल

उज्जैन: क्रायसीस मैनेजमेंट की बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा भी कोरोना महामारी के दृष्टिगत नामांकन के बकाया प्रकरणो में लगने वाले विलंब शूल्क में छूट प्रदान किये जाने हेतु सूझाव दिये गये थे। उक्त सूझाव एवं शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशो के क्रम में आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल द्वारा बकाया नामांकन प्रकरणो में लगने वाले सरचार्ज में छूट प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव तैयार किया जाकर निगम प्रशासक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव पर निगम प्रशासक श्री आनंद कुमार शर्मा द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए कोविड 19 को दृष्टिगत मध्यप्रदेश शासन निर्देशानुसार नामांकन विलम्ब सरचार्ज (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर तक की छूट प्रदान किये जाने हेतु संकल्प पारित किया गया है।
उपरोक्त छूट अन्तर्गत ऐसे भवन भूमि स्वामी जिनके द्वारा सम्पत्ति क्रय किये जाने के उपरांत अपनी सम्पत्ति का नामांकन नहीं कराया गया है अथवा निगम में नामांकन हेतु आवेदन नहीं किया गया है वे अपने सम्बंधित झोन कार्यालय पहुंच कर अपनी सम्पत्ति का नामांकन कराना सुनिश्चित करें। सम्पत्ति क्रय किये जाने के उपरांत नामांकन आवेदन में यदि विलम्ब किया जाता है तो सम्बंधित भवन भू स्वामी पर आवेदन जमा किये जाने की निर्धारित अवधी पश्चात् विलम्ब अवधी के आधार पर सरचार्ज (पेनल्टी) अधिरोपित की जावेगी।
आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि जिन भवन भूस्वामियों द्वारा अब तक अपनी सम्पत्ति का नामांकन नहीं कराया है वे 31 दिसम्बर के पूर्व अपने सम्बंधित झोन कार्यालय में पहुंच कर आवेदन कर नामांकन आवेदन में विलम्ब के कारण लगे सरचार्ज (पेनल्टी) में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है। उक्त छुट अंतर्गत ऐसे भवन भू स्वामी भी छुट का लाभ प्राप्त कर सकते है जिन्हे सम्पत्ति क्रय किये वर्षो हो गये हो तथा उनके द्वारा अब तक नामांकन नही कराया गया है।
31 दिसम्बर के बाद लगेगा नामांकन विलम्ब शुल्क
ऐसे भवन भूमि स्वामी जिनके द्वारा सम्पत्ति क्रय किये जाने के उपरांत सम्पत्ति का नामांकन नहीं कराया गया है अथवा निगम में नामांकन हेतु आवेदन 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत नहीं किया गया जाता है तो मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 (1), (3) एवं (5)(1) के प्रावधान अनुसार निम्नानुसार विलंब शुल्क वसूला जाएगा:-
विवरण स्वत्व अंतरित हेतु निर्धारित समयावधि प्रस्तावित विलंब शुल्क



धारा 167 (1) के प्रावधान अनुसार 03 मास के भीतर निःशुल्क
06 माह के पूर्व 500/-
12 माह के पूर्व 1000/-
18 माह के पूर्व 1500/-
24 माह के पूर्व 2000/-
24 माह के उपरांत, परन्तु 36 माह के पूर्व 3000/-
36 माह के उपरान्त 5000/-



धारा 167 (3) के प्रावधान अनुसार 03 मास के भीतर निःशुल्क
06 माह के पूर्व 250/-
12 माह के पूर्व 500/-
18 माह के पूर्व 750/-
24 माह के पूर्व 1000/-
24 माह के उपरांत, परन्तु 36 माह के पूर्व 1500/-
36 माह के उपरान्त 2500/-



धारा 167 (5)(1) के प्रावधान अनुसार 15 दिवस के भीरत निःशुल्क
03 मास के भीतर 200/-
06 माह के पूर्व 400/-
12 माह के पूर्व 700/-
24 माह के पूर्व 1000/-
24 माह के उपरांत, परन्तु 36 माह के पूर्व 1500/-
36 माह के उपरान्त 2500/-



आयुक्त ने सम्पत्तिकर वसूली हेतू निर्धारित की व्यवस्था 

उज्जैन: आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल द्वारा सम्पत्तिकर वसूली हेतु नगर निगम के समस्त छः झोनो में पदस्थ सहायक सम्पत्तिकर अधिकारीयो, कार्यालय प्रमुखो एवं सहायक राजस्व निरीक्षक के कार्य क्षेत्रो में परस्पर परिवर्तन किया जा कर उनके क्षेत्राधिकार की सीमा तय करते हुए आदेश जारी किये गए है।
आयुक्त द्वारा जारी आदेशानुसार प्र.सहायक सम्पत्तिकर अधिकारी श्री कमलेश चावरे को झोन क्रमांक 01, श्री तुलसीदास रजवानी को झोन क्रमांक 02, श्री रमेशचन्द्र रघुवंशी को झोन क्रमांक 03, श्री मुश्ताक एहमद को झोन क्रमांक 04, श्री उमाशंकर मिश्र को झोन क्रमांक 05, तथा श्री जफर आलम अंसारी को झोन क्रमांक 06 का प्र. सहायक सम्पत्तिकर अधिकारी एवं कार्यालय प्रमुख नियुक्त किया गया। इसी प्रकार सहायक राजस्व निरीक्षक के कार्य क्षैत्रो में परस्पर परिर्वतन किया जाकर  श्री जयंतसिंह सिसौदीया एवं श्री संतोष शर्मा को झोन क्रमांक 01, श्री मो. आसीफ, श्री अमित सिंह चैहान एवं श्री दामोदर दास बैरागी को झोन क्रमांक 02, श्री राजकुमार सारवान, श्री सुधीर लाडगे एवं श्री संजय सिंह पंवार को झोन क्रमांक 03, श्री अशोक नागर एवं श्री लोकेन्द्र पटेल को झोन क्रमांक 04, सुश्री करिश्मा गुनावदीया, श्री जितेन्द्र रघुवंशी एवं श्री बवलू फतरोड को झोन क्रमांक 05 तथा श्री भरत मालवीय, श्री कमल जित संतोरे, श्री आदेश परीहार, श्री राजेश नवाडे एवं श्री राजेश नरवरे को झोन क्रमांक 06 का सहायक राजस्व निरीक्षक नियुक्त किया गया।


नागरिको से सूझाव हेतु शिविर का आयोजन

उज्जैन: नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा सांवेर रोड़ स्थित अलखधाम में पूर्व से निर्मित जीर्ण शीर्ण शॉपिंग काम्पलेक्स को तोड़कर उसी स्थान पर कमर्शियल काम्पलेक्स व बहुमंजिला भवन बनाने की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में आसपास के नागरिकों व पूर्व से निर्मित शॉपिंग काम्पलेक्स के दुकानदारों से सुझाव प्राप्त करने हेतु एक शिविर दिनांक 27.10.2020 को अपरान्ह 3 बजे से 6 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। अतः उक्त क्षेत्र के आस-पास के नागरिकों व शॉपिंग काम्पलेक्स के दुकानदारों से निवेदन है कि उक्त शिविर में उपस्थित होकर अपना सुझाव देने का कष्ट करें।


दिनांक 27.10.2020 को पशु पालको के साथ बैठक आहुत ही जाएगी

उज्जैन: शहर में स्वछंद रूप से विचरण करने वाले आवारा पशुओं पर नियंत्रण करने हेतु शहर के समस्त पशु पालकों/सुअर पालकों के साथ मा. जिलाधीश महोदय एवं पुलस अधीक्षक महोदय जिला उज्जैन द्वारा दिनांक 27.10.2020 मंगलवार को पशुपालकों की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम, सभागृह में रखी गयी हे। शहर के समस्त पशु पालकों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक है। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले पशु पालकों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।