कंट्रोल की दुकान से खराब गेंहू व चावल वितरित हो रहा था खराब खाद्यान जप्त, दुकान निरस्त , प्रकरण दर्ज किया

 कंट्रोल की दुकान से खराब गेंहू व  चावल वितरित हो रहा था 


खराब खाद्यान  जप्त,  दुकान  निरस्त , प्रकरण दर्ज किया 


उज्जैन 4 मई। अशोक  नगर फ्रिगंज उज्जैन में संचालित श्री महालक्ष्मी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार शासकीय उचित मूल्य की दुकान क्रमांक 84 के विक्रेता मनीष जैन द्वारा उपभोक्ताओं को दुकान में रखा हुआ पुराना खराब गुणवत्ता का खाद्यान्न गेहूॅ व चावल वितरण करने की शिकायत  प्राप्त हुई। श्री एन.एस.मुवेल तथा श्री रविन्द्रसिंह सेंगर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को तत्काल मौके पर भेजकर जांच  करवाई गई। जाॅच दौरान पाया गया कि विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं  को घटिया, खराब गुणवत्ता का गेहूॅ चावल वितरण किया जाना तथा उचित मूल्य की दुकान के अंदर 7 बोरी चावल (वजन 2.92 क्विंटल) खराब* रखा होना पाया गया। 



    जाॅचकर्ता अधिकारियों ने खराब चावल के सेम्पल लिये गये एवं खराब चावल को जप्त कर शाखा प्रबंधक म.प्र.वेयरहासिंग एण्ड लाॅजिस्टिक कार्पोरेषन जिला उज्जैन की सुपुर्दगी में देकर शासकीय वेयर हाउस में रखवाया गया है। 


   उचित मूल्य की दुकान विक्रेता द्वारा दुकान में वितरण से शेष बचत मात्रा के खाद्यान्न का उचित रखाव न कर खराब करना पाया गया एवं उपभोक्ताओं को जानबूझकर खराब चावल का वितरण करना तथा भौतिक सत्यापन में *गेहूं 41.76 क्विंटल, चावल 2.36 क्विंटल कम तथा शक्कर 39 किलोग्राम, नमक 14.30 क्विंटल, केरोसिन 87 लीटर का स्टॉक अधिक होना  पाया गया।

           प्रकरण दर्ज , दुकान निलंबित

    उचित मूल्य की दुकान की विस्तृत जाॅच के दौरान पाया गया कि विक्रेता द्वारा वितरण हेतु प्रदाय खाद्यान्न सामग्री गेहूॅ चावल का उचित रख रखाव नही करना, खाद्यान्न सामग्री खराब करना, खराब खाद्यान्न सामग्री उपभोक्ताओं को वितरण करना, भौतिक सत्यापन करने पर स्टाक में अंतर, लगातार उपभोक्ताओं द्वारा की जा रही षिकायतों को निराकरण नही करने की गंभीर षिकायतों पर श्री महालक्ष्मी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार शासकीय उचित मूल्य की दुकान क्रमांक 84 के विके्रता द्वारा *म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेष 2015 की विभिन्न कण्डिकाओं का उल्लंघन किये जाने के कारण आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर शासकीय उचित मूल्य की दुकान क्रमांक 84 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। 


शासकीय उचित मूल्य की दुकान से संलग्न उपभोक्ताओं को नजदिकी उचित मूल्य की दुकान से संलग्न कर नियमानुसार राषन सामग्री का वितरण किया जावेगा।